सिमरी थाना क्षेत्र में कंटेनर में लिए 14 क्विंटल 10 किलो गांजा के साथ पकड़े जाने के आरोप में 10 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही साथ 1 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
- 2017 में सिमरी में पकड़ी गई थी गांजे की बड़ी खेप
- मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत ने सुनाया फैसला
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम ने 13 अप्रैल को एनडीपीएस से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के वीरपुर बाजार गांव के रहने मोहम्मद अली के पुत्र मोहम्मद आदिल को सिमरी थाना क्षेत्र में कंटेनर में लिए 14 क्विंटल 10 किलो गांजा के साथ पकड़े जाने के आरोप में 10 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही साथ 1 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
मौके पर एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह मौजूद थे. उन्होंने सजा सुनाए जाने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस केस संख्या 1/2017 तथा सिमरी थाना कांड संख्या 9/2017 दर्ज कराई गई थी. इसी मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया है.
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