आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन जैसे नियमों को लागू करने का फैसला, बंद रहेंगे स्कूल पर होंगी परीक्षाएं ..

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड -19 के संकमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड संकमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराये जाने का निर्णय लिया गया. गृह विभाग के द्वारा जारी पत्र में अब लॉकडाउन जैसे नियमों को लगाया गया है ताकि, कोरोना संक्रमण का प्रसार नियंत्रण में रह सके.

 





- गृह विभाग के द्वारा जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक को किया गया निर्देशित
- धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट सरकारी कार्यालयों में भी संख्या रहेगी सीमित, मास्क अनिवार्य

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड -19 के संकमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड संकमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराये जाने का निर्णय लिया गया. गृह विभाग के द्वारा जारी पत्र में अब लॉकडाउन जैसे नियमों को लगाया गया है ताकि, कोरोना संक्रमण का प्रसार नियंत्रण में रह सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.



सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने - अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड -19 के संकमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा - निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रकिया का अक्षरक्षः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. भीड़ - भाड़ वाले स्थलों, यथा- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए.




स्कूलों के संचालन के संदर्भ में दिए गए निर्देश में बताया गया है कि, 05 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब दिनाक 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे. (पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल / कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेगे ) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर रोक दिनांक- 05 अप्रैल यानि कि सोमवार से अप्रैल के अंत तक रहेगी.  उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी. श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम कमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.  



इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी. कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे. यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. पब्लिक ट्रान्सर्पोट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा. यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी. परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग. सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चत रहे.








Post a Comment

0 Comments