नए अनलॉक में बदल गए नियम, अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें ..

सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्क और उद्यान आदि खोले जा सकते हैं हालांकि, धार्मिक स्थलों, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल आदि खोलने की अनुमति भी नहीं है. गंगा स्नान आदि पर भी प्रतिबंध है. शादी विवाह में 25 तथा श्राद्ध कर्म आदि में भी 25 लोगों की उपस्थिति ही अनुमत होगी. सभी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन जरूरी होगा.




- नए गाइडलाइन के अनुसार रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू
- 6 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे पार्क, सिनेमा हॉल तथा स्कूल अभी भी बंद

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार में अनलॉक के नए नियम सोमवार से लागू किए गए हैं, इसके तहत अब शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी हालांकि, दुकानों का संचालन अब भी प्रतिदिन नहीं होगा. इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में शाम 5 बजे तक कार्य किए जाएंगे. रात्रि कर्फ्यू की भी सीमा बढ़ाते हुए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी गई है. रात्रि कर्फ्यू में निजी वाहनों का आवागमन तथा बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के सड़क पर घूमना भी प्रतिबंधित होगा. आदेश में यह बताया गया है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्क और उद्यान आदि खोले जा सकते हैं हालांकि, धार्मिक स्थलों, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल आदि खोलने की अनुमति भी नहीं है. गंगा स्नान आदि पर भी प्रतिबंध है. शादी विवाह में 25 तथा श्राद्ध कर्म आदि में भी 25 लोगों की उपस्थिति ही अनुमत होगी. सभी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन जरूरी होगा.




जानकारी देते हुए सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि सरकारी एवं निजी कार्यालयों को केवल 5 बजे तक खोला जाएगा. उधर, दुकानों के खुलने के समय को सुबह से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त शिक्षण कार्य केवल ऑनलाइन किए जाने की अनुमति है उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान छोड़कर अन्य समय में निजी वाहनों के चलने की अनुमति रहेगी.

अलग-अलग दिन खुलेंगी दुकाने:

पूर्व निर्धारित नियमों के तहत श्रेणी एक के अंतर्गत प्रतिदिन किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, पशु चारा की दुकानें तथा अन्य आवश्यक सेवाएं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से अब शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी. रेस्टोरेंट अथवा मिठाई दुकान पर अभी भी पहले की तरह टेकअवे का सिस्टम लागू होगा. रेस्टोरेंट रात को 9 बजे तक खोले जाएंगे. साथ ही श्रेणी दो में कपड़ा की दुकान रेडीमेड वस्त्र, दुकान, सहित जूता-चप्पल, श्रृंगार, प्रसाधन एवं अन्य ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शोरूम(दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), एचएसआरपी दुकान, प्रदूषण जांच केंद्र, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, स्पेयर-पार्ट्स तथा वाहन मरम्मत की दुकानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयर कंडीशन (विक्रय एवं मरम्मत) इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत मोबाइल रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, सैलून, पार्लर, तथा ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, मोची की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी.

इसके साथ ही श्रेणी 3 के अंतर्गत किताब की दुकानें, फोटोस्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकानें यथा स्टील, सीमेंट, बालू स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक की, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें, बर्तन, फर्नीचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साइकिल की बिक्री एवं मरम्मत की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, स्पोर्ट्स, खेलकूद की सामग्री की अन्य छोटी दुकानें भी मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी.







Post a Comment

0 Comments