पति-पत्नी की हत्या में शामिल आधा दर्जन अभियुक्तों को आजीवन कारावास ..

न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा लाखों रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के पश्चात सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया गया जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई.



- अगस्त 2016 में इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा में की गई थी हत्या
- मामले में 6 लोगों को बनाया गया था अभियुक्त
- जांच में सत्य साबित हुआ हत्या का आरोप

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: वर्ष 2016 में पति-पत्नी की हत्या में शामिल आधा दर्जन अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, राकेश मिश्रा की न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा लाखों रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गई.  बिक्रमगंज जेल से ही अभियुक्त वर्चुअल रूप न्यायालय में प्रस्तुत हुए. मामले की सुनवाई के पश्चात सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया गया जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई.



इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा गांव के रहने वाले अब्बास मियां तथा उनकी पत्नी जमीला बेगम की हत्या 7 अगस्त 2016 की रात्रि उस वक्त की गई थी जब वह घर में सो रहे थे. इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त स्थानीय निवासी शेरा हुसैन को बनाया गया था. साथ ही शमशेर मियां, चतुरी भर, ज्ञान चौधरी, राम अवध कोइरी तथा विनोद रजक को सह अभियुक्त बनाया गया था. मामले की जांच के बाद यह पाया गया कि सभी ने समान उद्देश्य से घर में घुस कर वारदात को अंजाम दिया था. 

न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह कहा है कि मुख्य अभियुक्त चेहरा हुसैन को उम्र कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, इसके साथ ही अन्य अभियुक्तों को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना देने के साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.






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