वीडियो: पंचायत चुनाव: सात निश्चय योजना की राशि की निकासी पर रोक ..

उन्होंने बताया कि पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से जिला में पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी, जो अंतिम चरण के विधिवत रूप से परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी. उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपराध हो.





- आचार संहिता लागू होने के बाद केवल नल-जल योजना के तहत निकाली जा सकेगी राशि
- 1 लाख 52 हज़ार 919 मतदाता करेंगे पंचायत चुनाव में मतदान

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: जिले में इस बार 1 लाख 52 हज़ार 919 मतदाता पंचायत चुनाव में हिस्सा लेंगे वहीं, तकरीबन 8 हज़ार मतदान कर्मी पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपादित कराएंगे. इस तरह की स्थिति बनाई जाएगी की एक मतदान कर्मी को तीन बूथों से ज्यादा ड्यूटी नहीं करनी पड़े. साथ ही आचार संहिता लागू हो जाने के पश्चात सात निश्चय योजना में राशि की निकासी नहीं होगी. केवल नल-जल योजना से संबंधित निकासी हो सकेगी. यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) सह जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा बुधवार को पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर प्रेस वार्ता में दी गई. इस दौरान उन्होंने प्रत्येक प्रखण्डवार मतदान की तिथि एवं मतगणना की तिथि जारी कर दी. इस दौरान एसपी नीरज कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त डॉ योगेश कुमार सागर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अभय तिवारी, सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी विनोद कुमार समेत कई जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे. 

उन्होंने बताया कि पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से जिला में पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी, जो अंतिम चरण के विधिवत रूप से परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी. उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपराध हो यथा-पोस्टर, इश्तेहार, पम्पलेट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न होना. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत आचरण और चरित्र संबंधी समाचार का प्रकाशन जो मिथ्या हो. चुनाव सभा में गड़बड़ी करना. मतदाता को रिश्वत/पारितोषिक देना. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत मांगना. मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने और ले जाने हेतु वाहनों का उपयोग करना. मतदान/मतगणना केन्द्र या उसके आसपास आपतिजनक या अशोभनीय आचरण करना या मतदान/मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो. मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए. उपासना के किसी स्थल यथा-मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए किसी भी स्थिति में नहीं की जानी चाहिए. 




डीएम ने कहा कि मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना. गैर कानूनी शराब/मादक द्रव्य का क्रय/वितरण पूर्णतः निषेध है. इसका अनुपालन अनिवार्य है. मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व कोई प्रचार नहीं करना है. किसी की निजी संपति (भवन, भूमि, दीवार आदि) का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने आदि चुनाव प्रचार कार्य में नहीं किया जाना है. सार्वजनिक संपति का उपयोग सर्वथा वर्जित है. अभ्यर्थी अपने आवास/कार्यालय/प्रचार वाहन पर झंडा, बैनर आदि का उपयोग कर सकता है. सभाएँ करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी. निर्वाचन कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी को जानकारी देकर प्रचार हेतु कार्यालय खोला जा सकता है. नुक्कड़ सभा- नुक्कड़ सभा की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करनी होगी. इसकी सूचना स्थानीय थाना को भी दी जानी है. जुलूस- जुलूस की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दएगे जाएगी. जुलूस के साथ प्रतिबंधित चीजों यथा-लाठी, हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबंधित है. वाहन की अनुमति- वाहन हेतु परमिट/अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी. 

चुनाव प्रचार हेतु पद के अनुसार वाहन की अनुमान्य संख्या निम्नवत है:

जिला परिषद सदस्य: अधिकतम 4 दुपहिया वाहन अथवा 2 हल्के मोटर वाहन या 2 दुपहिया वाहन तथा 1 हल्का मोटर वाहन

पंचायत समिति सदस्य: 2 यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा 1 हल्का मोटर वाहन.

मुखिया: 2 यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा 1 हल्का मोटर वाहन

सरपंच: 2 यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा 1 हल्का मोटर वाहन

ग्राम पंचायत सदस्य: 1 यांत्रिक दुपहिया वाहन, 

पंच: 1 यांत्रिक दुपहिया वाहन होगा.

स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्त्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट/अनुमति दी जाएगी. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपकायी जायेगी. 

लाउडस्पीकर: लाउडस्पीकर के उपयोग का अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी जिसका उपयोग सुबह 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किया जायेगा. इवीएम एवं मतपेटी से मतदान जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य के पदों का चुनाव आरवीएम से होना है. सरपंच एवं पंच का चुनाव मतपेटिका से होना है.  

एफएलसी के अनुसार बैलेट यूनिट -3,459 तथा काउंटिंग यूनिट-5,655 जिला में उपलब्ध है. मतगणना स्थल बाजार समिति, बक्सर में प्रस्तावित है.

मतदान हेतु पदों का विवरण:

मुखिया- 137 पद, सरपंच- 137 पद, जिला परिषद्- 20 पद, ग्राम पंचायत सदस्य- 1860 पद, पंच- 1860 पद, एवं पंचायत समिति के सदस्य- 194 पद है.

वीडियो: 







Post a Comment

0 Comments