आधा दर्जन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा ..

बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें पहले तो कोचस ले जाया गया लेकिन, वहां उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें वाराणसी के लिए रेफर किया गया लेकिन, वाराणसी जाने के क्रम में रास्ते में ही लालबाबू की मौत हो गई. बाद में मृतक के पिता के बयान के आधार पर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

 






- जिला और सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह के द्वारा सुनाई गई सजा
- 6 साल के बाद मिला मृतक के परिजनों को न्याय

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : राजपुर थाना क्षेत्र के गांव में तकरीबन 6 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सजा सुनाते हुए यह बताया सभी के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया गया था, ऐसे में उन्हें यह सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ सभी को पांच-पांच हज़ार रुपये की जुर्माना राशि अदा करने का भी आदेश सुनाया गया है.


घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर 2015 को राजपुर थाना क्षेत्र के कुसही गांव में बहादुर सिंह के खेत में ओमप्रकाश सिंह के मवेशी घुसकर और खेत में लगी फसल को बर्बाद करने लगे. बाद में इस बात की शिकायत लेकर जब ओमप्रकाश सिंह के यहां पहुंचे तो ओम प्रकाश सिंह, सूबेदार सिंह, नागा सिंह, हाकिम सिंह, राकेश सिंह, राजेश सिंह तथा अन्य ने उनके साथ मारपीट करने लगे. इसी दौरान बीच-बचाव के लिए उनकी पत्नी तथा पुत्र लालबाबू बीच में आए नामजद आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की. इस मारपीट में लाल बाबू बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें पहले तो कोचस ले जाया गया लेकिन, वहां उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें वाराणसी के लिए रेफर किया गया लेकिन, वाराणसी जाने के क्रम में रास्ते में ही लालबाबू की मौत हो गई. बाद में मृतक के पिता के बयान के आधार पर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

इस मामले में इन 6 लोगों के अतिरिक्त 3 महिलाओं समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था. बाद में मामले में 12 गवाहों की गवाही के पश्चात यह पाया गया कि महिलाओं के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. वहीं, घटना में नामजद बनाए गए एक व्यक्ति की मौत भी हो गई. ऐसे में बाकी बचे ओमप्रकाश सिंह, सूबेदार सिंह, नागा सिंह, हाकिम सिंह, राकेश सिंह तथा राजेश सिंह को गुरुवार को सजा सुनाई गयी. मौके पर अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे.






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