बिना लाइसेंस लिए नहीं खुल सकेंगी पटाखों की दुकानें..

लाइसेंस लेने की शर्त यह होगी कि संकीर्ण जगहों पर पटाखे की दुकान नहीं खोली जाएंगी. इसके अतिरिक्त जो दुकानें खोली जाएंगी वहां अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी. अग्निशामक यंत्र के साथ बालू आदि रखना होगा. 

 





- आवश्यक रूप से रखनी होगी अग्निरोधी की व्यवस्था
- जांच के बाद मिलेगा लाइसेंस

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : छठ तथा दीपावली मिलाकर जिले में पटाखों का करोड़ों रुपये का कारोबार होता है. पटाखा बेचने के लिए पटाखा दुकानदारों को अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. लाइसेंस लेने की शर्त यह होगी कि संकीर्ण जगहों पर पटाखे की दुकान नहीं खोली जाएंगी. इसके अतिरिक्त जो दुकानें खोली जाएंगी वहां अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी. अग्निशामक यंत्र के साथ बालू आदि रखना होगा. 

लाइसेंस देने से पहले दुकानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा जिसके बाद ही दुकानदारों को लाइसेंस प्रदान किया जा सकेगा. सदर अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि सदर अनुमंडल के सभी अंचलों के अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र में दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दे सकेंगे लेकिन, इसके पूर्व भौतिक सत्यापन आवश्यक होगा. साथ ही उन्होंने बताया कि दुकानों पर अग्निरोधी व्यवस्था रखना बेहद जरूरी होगा. अन्यथा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.











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