साथ ही साथ स्कूलों में आठवीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई तथा नौवीं से बारहवीं तक के कक्षाओं में 50 फीसद उपस्थिति के साथ पढ़ाई की स्वीकृति मिली है. बक्सर जिले में भी यह तमाम नियम लागू रहेंगे . इसके अतिरिक्त आप इस खबर के साथ संलग्न पत्र का भी अवलोकन कर सकते हैं.
- संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर लिया गया निर्णय
- 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू हैं नियम
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह) की बैठक में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है साथ ही साथ स्कूलों में आठवीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई तथा नौवीं से बारहवीं तक के कक्षाओं में 50 फीसद उपस्थिति के साथ पढ़ाई की स्वीकृति मिली है. बक्सर जिले में भी यह तमाम नियम लागू रहेंगे . इसके अतिरिक्त आप इस खबर के साथ संलग्न पत्र का भी अवलोकन कर सकते हैं.
बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:
1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी.
2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी.
3. कक्षा 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
4. कक्षा 8 तक के सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी.
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे.
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे.
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