गुनाह स्वीकारने वालों कैदियों की सज़ा होगी कम ..

प्ली बारगेनिंग के माध्यम से अपना जुर्म कुबूल कर अपनी सजा न्यूनतम से न्यूनतम करवा सकने अथवा हर्जाने के माध्यम से खत्म करवा सकने के लिए सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकार में आवेदन कर सकते हैं.





- जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा जेल में लगाए गए शिविर में कैदियों को दी गई जानकारी
- प्ली बारगेनिंग के द्वारा कैदियों को दी जा सकती है राहत


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर केंद्रीय कारा बक्सर में 'प्ली- बारगेनिंग' के विषय पर जागरूकता शिविर लगाया गया.  



इस दौरान पैनल आधिवक्ता कुमार मानवेन्द्र के द्वारा यह बताया गया कि प्रथम बार अपराध करने वाले मुजरिम जिनकी अधिकतम सजा उनके द्वारा कारित अपराध में विधि द्वारा सात वर्ष से अधिक निर्धारित न हो, प्ली बारगेनिंग के माध्यम से अपना जुर्म कुबूल कर अपनी सजा न्यूनतम से न्यूनतम करवा सकने अथवा हर्जाने के माध्यम से खत्म करवा सकने के लिए सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकार में आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया की अधिकांश मामलों में केवल सजा कम हो सकती है. इस दौरान जेल के विभिन्न कैदियों द्वारा मिल कर उनकी समस्या को सुना गया एवं उनका  आवेदन लिया गया. 

इस कार्यक्रम में पैनल आधिवक्ता कुमार मानवेंद्र, सहायक जेलर सत्यजीत सिंह , प्रो बोनो अधिवक्ता राजेश कुमार , विधि स्वयंसेवक सह एनएसएस टीम लीडर सुन्दरम कुमार, संदीप कुमार, राहुल और मनोज उपस्थित रहे.










Post a Comment

1 Comments