बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी अधेड़ को आजीवन कारावास, ढाई लाख का जुर्माना ..

अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अविनाश शर्मा के द्वारा दिए गए फैसले में आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है. साथ ही आरोपी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.





- साढ़े आठ वर्ष के बाद मामले में आया फैसला
- सात वर्षीय बच्ची के साथ किया गया था दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौनाचार

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : एक सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा अप्राकृतिक यौनाचार करने वाले अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अविनाश शर्मा के द्वारा दिए गए फैसले में आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है. साथ ही आरोपी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.



मामले में मिली जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई 2013 को डुमरांव थाना क्षेत्र के हरि जी के हाता निवासी तथा एस विजय ट्रांसपोर्ट के मालिक स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह के 40 वर्षीय पुत्र सत्य मनु सिंह ने एक सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा अप्राकृतिक यौनाचार भी किया. इस घटना के बाद डुमरांव थाने में कांड संख्या 137/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

मामले के अनुसंधान के क्रम में घटना की सत्यता प्रमाणित हुई इसके बाद पुलिस ने जांच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया. साक्ष्य के आलोक में न्यायालय के द्वारा आरोपित को दोषी पाया गया, जिसके बाद उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये का जुर्माना, धारा 377 के तहत दस वर्ष की सजा एवं पचास हज़ार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत बीस वर्ष की सजा एवं एक लाख का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पॉक्सो के विशेष अभियोजक सुरेश कुमार सिंह, बचाव पक्ष अधिवक्ता तथा पीड़ित बच्ची के परिजन भी मौजूद थे.





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