कहा कि वैसे लोगों से अनुरोध है, जो अपने मुकदमे को मेलजोल, सुलह के आधार पर लोक अदालत में निष्पादित कराना चाहते हैं यदि उन्हें नोटिस नहीं भी मिला है, तो भी वे प्री-काउन्सिलिंग करवा सकते हैं. इसके लिए वे 12 मार्च से पहले संबंधित न्यायालय में आकर प्री-काउन्सिलिंग में भाग लेकर समझौता कर सकते हैं.
- 12 मार्च को आयोजित हो रही है राष्ट्रीय लोक अदालत, नोटिस नहीं प्राप्त होने पर भी करा सकते हैं प्री कॉउंसलिंग
- आयोजन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारियों के साथ हुई बैठक
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 मार्च 2022 को होने जा रहा है. लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन हो सके इस बात को लेकर हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं. बड़ी संख्या में पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है. जिले के तमाम संबंधित पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों, न्याय मित्रों एवं पंचायत सचिवों के साथ या तो बैठक की जा चुकी है या की जा रही है ताकि मुकदमों का ज्यादा से ज्यादा निष्पादन हो सके और न्यायालय में लंबित मुकदमों के अंबार को कम किया जा सके. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह - सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा इस लोक अदालत हेतु प्री-काउंसलिंग के लिए 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह - सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धर्मेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जिले के सभी अंचलाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव के साथ एक बैठक विधिक सेवा सदन भवन में की गई. बैठक में न्यायाधीश द्वारा उपस्थित लोगों से कहा गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विगत वर्षों में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक वादों का निष्पादन सुलह समझौते के आधार पर करना है. सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह अपने अंचल कार्यालय में आने वाले सुलानीय वादों को चिन्हित कर उसे राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह करवाएं. न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में होने वाले वादों को आप पूर्व से भी चिन्हित कर कार्यालय में दे सकते हैं. आप सभी अपने स्तर से अपने अंचल में लंबित सुलहनीय वादों के पक्षकारों को नोटिस करें या उस नोटिस को जिला कार्यालय में दे दे. इसे थानाध्यक्ष अथवा पारा विधिक स्वयंसेवको की सहायता से पक्षकारों तक पहुचाया जाएगा तथा उन्हें लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों को सुलह से आधार पर निपटारे के लिए प्रेरित किया जाएगा.
अगर नहीं मिला है लोक अदालत में आने का नोटिस फिर भी करा सकते हैं प्री- काउंसलिंग :
न्यायाधीश ने जानकारी देते हुए कहा कि वैसे लोगों से अनुरोध है, जो अपने मुकदमे को मेलजोल, सुलह के आधार पर लोक अदालत में निष्पादित कराना चाहते हैं यदि उन्हें नोटिस नहीं भी मिला है, तो भी वे प्री-काउन्सिलिंग करवा सकते हैं. इसके लिए वे 12 मार्च से पहले संबंधित न्यायालय में आकर प्री-काउन्सिलिंग में भाग लेकर समझौता कर सकते हैं.
लोक अदालत पूर्व समझौता हेतु आपको नोटिस मिला है तो आप संपर्क करें और अपने मुकदमे का 12 मार्च के लोक अदालत में निष्पादन सुनिश्चित करा लें. यदि आपको नोटिस नहीं भी मिला है, परंतु आप समझौते के आधार पर अपने मुकदमें को समाप्त करवाने हेतु इच्छुक हों तो जिस न्यायालय में आपके मुकदमें लंबित हैं, उस न्यायालय के में आप निर्धारित तिथि को संपर्क कर सकते हैं, और समझौते के आधार पर अपने मुकदमे का निष्पादन लोक अदालत में सुनिश्चित करवा सकते हैं. कोई भी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है. जिसका संपर्क संख्या 06183- 299925 है.
मौके पर कार्यालय कर्मी, सुधीर कुमार, सुमित कुमार, सुनील कुमार, मनोज रवानी आदि उपस्थित रहे.
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