शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सजा, देना होगा तीन लाख रुपये का जुर्माना ..

अलग-अलग तीन धाराओं में पांच-पांच साल की सजा तथा सभी धाराओं में एक-एक लाख रुपये यानी कि कुल मिलाकर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बताया गया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.






- डुमरांव नगर निवासी है व्यक्ति
- दिसंबर 2021 में घर के समीप से बरामद हुई थी शराब

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : उत्पाद अधिनियम के तहत डुमरांव निवासी एक शराब कारोबारी को पांच साल की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. एक्साइज कोर्ट के न्यायाधीश राजेश त्रिपाठी के द्वारा अलग-अलग तीन धाराओं में पांच-पांच साल की सजा तथा सभी धाराओं में एक-एक लाख रुपये यानी कि कुल मिलाकर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बताया गया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक धनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि 28 दिसंबर 2021 को डुमरांव नगर निवासी अभियुक्त सुनील कुमार के घर के समीप से 40 लीटर शराब पकड़ी गई थी. इस मामले में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी आलोक में उसे गिरफ्तार किया गया था. बाद में उसे जमानत मिल गई थी लेकिन मामला चलता रहा और अंततः उसे सजा सुनाई गई है.

बता दें कि, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. ऐसे में शराब बेचना और पीना दोनों निषिद्ध है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर आरोपियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.


















Post a Comment

0 Comments