जिले को आवंटित हुई सोलह सौ इक्कीस मीट्रिक टन यूरिया, कालाबाजारी की सूचना के लिए नंबर जारी ..

कोई भी दुकानदार उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिकी करते हुए पाया जाता है तो उसके उपर आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. किसानों के लिए उर्वरक सम्बंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी के रूप में फसल प्रक्षेत्र के सहायक निदेशक शेखर किशोर को  नामित किया गया हैं. 






- डीएओ ने कहा, खरीफ मौसम में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी उर्वरक की आपूर्ति 
- उर्वरक संबंधित शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : खरीफ मौसम में धान की रोपनी प्रारम्भ हो गई है. किसानों को खरीफ मौसम में उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति हो, इसके लिए कृषि विभाग सदैव तत्पर है. कालाबाजारी की सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किया गया है. यह कहना है जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार का. उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है. इस क्रम में नेशनल फर्टिलाईजर लिमिटेड कम्पनी द्वारा 1496.520 मी. टन तथा मैटिक्स कम्पनी द्वारा 125 मी. टन यूरिया चौबीस घंटे के अंदर बक्सर जिले को प्राप्त हो जायेगा. उर्वरक प्राप्त होने के उपरांत फसल आच्छादन के आधार पर प्रखंडवार उर्वरक का वितरण कर दिया जायेगा. 


डीएओ ने कहा कि उर्वरक आपूर्ति मामले में जीरो टॉलरेंस नीति लागू है. अगर कोई भी दुकानदार उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिकी करते हुए पाया जाता है तो उसके उपर आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. किसानों के लिए उर्वरक सम्बंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी के रूप में फसल प्रक्षेत्र के सहायक निदेशक शेखर किशोर को  नामित किया गया हैं. वहीं जिला नियंत्रण कक्ष का संपर्क सूत्र 9198879787, 7903767773 तथा 9473081675 है. इन मोबाइल नंबरों पर किसान उर्वरक से सम्बंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत करने वाले किसानों का नाम गुप्त रखते हुए कालाबजारी में संलिप्त विक्रेताओं का लाईसेंस निरस्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. आगे उन्होंने कहा कि किसान मिट्टी जाँच के आधार पर ही यूरिया की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें अन्यथा अंधाधुंध यूरिया के प्रयोग से मिट्टी को बंजर होने से रोका नहीं जा सकता.


















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