जुड़वा बच्चे हैं तो मानी जायेगी एक ही संतान, नामांकन करने जा रहे हैं तो पढ़ लें यह चेक लिस्ट ..

नामांकन के संदर्भ में कई प्रत्याशियों के अलग-अलग सवालों का अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा में स्पष्ट जवाब दिया है. साथ ही उन्होंने नामांकन करने आने वाले प्रत्याशियों के लिए एक चेक लिस्ट भी जारी किया है.





- अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने दी जानकारी
- कहा, सुनी सुनाई बातों पर ना दे ध्यान, नियमानुसार जमा करें नामांकन प्रपत्र 


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर परिषद चुनाव में नामांकन के संदर्भ में कई प्रत्याशियों के अलग-अलग सवालों का अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा में स्पष्ट जवाब दिया है. साथ ही उन्होंने नामांकन करने आने वाले प्रत्याशियों के लिए एक चेक लिस्ट भी जारी किया है. उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जुड़वा संतानों को एक ही संतान माना जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में उन्होंने बताया है कि ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे थे जिनमें नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के द्वारा यह पूछा जा रहा था कि वह नगर परिषद के विस्तारित क्षेत्र में है. ऐसे में वह होल्डिंग टैक्स रसीद या फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट कैसे प्रस्तुत करेंगे? इसके जवाब में उन्होंने बताया है कि कार्यपालक पदाधिकारी अथवा प्रशासक के द्वारा विस्तारित क्षेत्र अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन दिए जाने पर उसे "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" तुरंत ही उपलब्ध करा दिया जाएगा. 

सवाल यह भी था कि जिन लोगों के नाम से कोई मकान आदि नहीं है, वह गृह कर अथवा होल्डिंग टैक्स का सर्टिफिकेट कहां से देंगे? ऐसे लोगों को यह स्पष्ट किया गया है कि यदि उनका अपना मकान नहीं है तो उन्हें कोई होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन, उन्हें इसका शपथ पत्र देना होगा.

अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अचल संपत्ति की स्थिति माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य के संदर्भ में कहीं से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है बल्कि, इसके लिए स्वयं ही प्रत्याशी अनुमानित कीमत स्व घोषणा कर दे सकते हैं. 

उधर वाहनों के कागजात संलग्न करने के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि वाहनों के कागजातों को स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके दिया जा सकता है. इसके लिए परिवहन कार्यालय में जाने अथवा परिवहन पदाधिकारी से कहीं कोई हस्ताक्षर अधिक रहने की कोई आवश्यकता नहीं है. अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी तीसरी या उससे अधिक संतान 04 अप्रैल 2008 के बाद पैदा हुई है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा. प्रस्तावक और समर्थक के लिए भी यही नियम लागू होगा लेकिन, इस संदर्भ में कोई भी प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है

ये रही चेक लिस्ट :

यदि आप नगर निकाय चुनाव में नामांकन करने जा रहे हैं तो यह जानकारी नामांकन प्रपत्र में देनी होगी : 


- क्या नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र-12 में दाखिल किया गया है?

- क्या अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र तथा पता अंकित किया गया है?
- क्या वार्ड संख्या तथा उसकी मतदाता सूची, जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है, की क्रम संख्या अंकित की गई है?

- क्या प्रस्तावक उस वार्ड का है, जिस वार्ड के लिए पार्षद पद का अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना चाहता है. अथवा क्या प्रस्तावक उस नगर निकाय का है जिस नगर निकाय के लिए उप मुख्य पार्षद पद का अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना चाहता है. अगर हाँ तो क्या प्रस्तावक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नाम निर्देशन पत्र में अंकित किया गया है? 

- क्या प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए गए है?

- क्या समर्थक उस वार्ड का है, जिस वार्ड के लिए पार्षद पद का अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना चाहता है. अथवा क्या समर्थक उस नगर निकाय का है जिस नगर निकाय के लिए उप मुख्य पार्षद पद का अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना चाहता है. अगर हाँ तो क्या समर्थक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नाम निर्देशन पत्र में अंकित किया गया है? 

- क्या समर्थक द्वारा हस्ताक्षर किए गए है?

- क्या नाम निर्देशन पत्र के अंत में अभ्यर्थी की घोषणा अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, और तिथि भी अंकित की गई है? 

- क्या अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र-क में मतदाता होने से संबंधित घोषणा पत्र दाखिल किया गया है? 

- क्या प्रपत्र- ख में शपथ पत्र पर वांछित सूचनाएँ दी गई हैं, तथा क्या उसपर अभ्यर्थी एवं गवाह का हस्ताक्षर अंकित है?

- क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड के लिए जाति प्रमाण पत्र मूल में दाखिल किया गया है? 

- क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / महिला के लिए आरक्षित वार्ड के लिए संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है? 

- क्या जमा की गई राशि से संबंधित ट्रेजरी चालान / नाजिर रसीद की मूल प्रति दाखिल की गयी है?

- क्या दिनांक 31.03.2022 तक अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक एवं समर्थक द्वारा नगर निकाय को कर भुगतान करने के प्रमाण स्वरूप प्राप्ति रसीद / No dues certificate मूल में दाखिल किया गया है?

- क्या प्रपत्र - ग में अभ्यर्थी के बारे में आवश्यक विवरणी दाखिल की गई है? 

- क्या अभ्यर्थी द्वारा विहित अवधि में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है?

- क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है? 

- यदि कोई निर्वाचन अपराध लंबित है, तो पूरा विवरण दिया गया है या नहीं.

आशा है कि नामांकन कराने जाने से पूर्व प्रत्याशी इस चेक लिस्ट से नामांकन प्रपत्र का मिलान कर लेंगे, जिसके बाद आपको नामांकन कराने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी.











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