बड़ी ख़बर : आरक्षण के मुद्दे पर आ गया न्यायालय का फैसला, नगर निकाय चुनाव पर फिलहाल रोक ..

न्यायालय में इस संदर्भ में बहस हो चुकी थी, अब केवल फैसला जाना था ऐसे में न्यायायय के द्वारा छुट्टी के दिन भी फैसला सुना दिया गया है जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में है यह निर्देश दे दिया गया था कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के आलोक में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे.




- आरक्षण के मुद्दे पर दायर याचिका को लेकर बहस हुई पूरी 
- हाईकोर्ट ने दिया नया नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश 

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नगर निकाय चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. हाई कोर्ट ने ईबीसी आरक्षण को समाप्त कर नया नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया ऐसे में फिलहाल चुनाव पर रोक लगा दिया क्या है और फिर सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कार्रवाई होगी. दरअसल नगर निकाय चुनाव मैं आरक्षण के नियमों को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि आरक्षण लागू करने के नियमों का अनुपालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है.

न्यायिक सूत्रों की माने तो न्यायालय में इस संदर्भ में बहस हो चुकी थी, अब केवल फैसला जाना था ऐसे में न्यायायय के द्वारा छुट्टी के दिन भी फैसला सुना दिया गया है जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में है यह निर्देश दे दिया गया था कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के आलोक में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. ऐसे में अब जब फैसला आ चुका है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव संपन्न कराने को ले कर घोषित की जाने वाली नई तिथियों पर सबका ध्यान टिका हुआ है.


दरअसल, पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर लेती है. साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में मानक किए थे. आरोप है कि बिहार सरकार ने  सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं किया और नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले से ही पटना हाईकोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बिहार में नगर निकाय चुनाव की पहला फेज 10 अक्टूबर को है. पटना हाईकोर्ट को इस याचिका पर 10 अक्टूबर से पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुना देना चाहिए.

वीडियो : 














Post a Comment

0 Comments