अभियुक्त को छह वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. उक्त फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सुनाया. न्यायालय ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह जेल में बिताने होंगे.
- वर्ष 2016 में हुई थी घटना, वृद्ध पर किया था जानलेवा हमला
- औद्योगिक थाना क्षेत्र के चुरामनपुर के समीप कबाड़ी दुकान में डाला था डाका
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : डकैती के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद अभियुक्त को छह वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. उक्त फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सुनाया. न्यायालय ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह जेल में बिताने होंगे.
घटना वर्ष 2016 की है जब जिले के कोरान सराय निवासी मुन्ना नाई उर्फ मुन्ना प्रसाद ने बक्सर औद्योगिक थाना के चूरामनपुर गांव में कबाड़ी के दुकान में डकैती की थी. इस क्रम अभियुक्तों ने एक वृद्ध पर जानलेवा हमला भी किया था.
अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि अभियुक्त को भिन्न-भिन्न धाराओं में दोषी पाया गया है. जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 323 के तहत छह माह की सजा, 394 के तहत छह माह की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 304 ए के तहत छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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