निर्देश जारी किया है कि नोटिस प्राप्त सात दिनों के अंदर कार्यालय में आवेदन जमाकर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें. ऐसा नहीं करने वाले प्रबंधकों पर नगरपालिका अधिनियम-2007 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
- नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने दी जानकारी
- पहली बार में नर्सिंग होम संचालकों को भेजा गया नोटिस
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बिना ट्रेड लाइसेंस लिए अब नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करना मुश्किल होगा नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि नियमों की अवहेलना करना अब लोगों के लिए भारी पड़ेगा. इसके लिए नगर परिषद की ओर से क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी कराया गया है. लेकिन, नगर परिषद क्षेत्र में संचालित कई प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं. इतना ही नहीं निजी नर्सिंग होम बिना ट्रेड लाइसेंस लिए कारोबार चला रहे हैं. नगर परिषद प्रशासन ने वैसे व्यवसायियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जो बिना ट्रेड लाइसेंस लिए व्यवसाय कर रहे हैं. पहले चरण में 51 नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस भेजा गया है.
नगर परिषद की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 27 मई 2023 तक शहर में संचालित कुल 51 नर्सिंग होम के प्रबंधकों ने ना तो ट्रेड लाइसेंस लिया है और ना ही इसके लिए कोई आवेदन दिया है. इन नर्सिंग होम के संचालक व प्रबंधकों पर नगर परिषद की ओर से नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है. नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम ने निर्देश जारी किया है कि नोटिस प्राप्त सात दिनों के अंदर कार्यालय में आवेदन जमाकर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें. ऐसा नहीं करने वाले प्रबंधकों पर नगरपालिका अधिनियम-2007 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
मोहल्लों में कैंप लगाकर दिया जाएगा लाइसेंस :
नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए लोगों को सुविधा हो इसके लिए विभिन्न मुहल्लों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां ना सिर्फ ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा बल्कि लोग अपने होल्डिंग टैक्स भी जमा कर सकेंगे.
वीडियो :
0 Comments