खलासी मोहल्ले में धड़ल्ले से हो रहा था पशु वध, मामले में दस नामजद, "लैला" फरार ..

इस मामले में पशु क्रूरता अत्याचार निवारण विभाग के बक्सर अनुमंडल के निरीक्षक दीपक कुमार के द्वारा 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है इनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि लैला कुरैशी नामक एक अभियुक्त फरार है.







- पशु क्रूरता अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी
- एक दर्जन घरों से 73 गोवंश को किया गया था बरामद

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नगर थाना क्षेत्र के खलासी मोहल्ले से प्रशासनिक टीम के द्वारा की गई कार्रवाई में तकरीबन एक दर्जन अवैध बूचड़खानों के संचालित होने की बात सामने आई थी. यह भी साफ हो गया कि जिला मुख्यालय में धड़ल्ले से गोवध किया जा रहा था. इस मामले में पशु क्रूरता अत्याचार निवारण विभाग के बक्सर अनुमंडल के निरीक्षक दीपक कुमार के द्वारा 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है इनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि लैला कुरैशी नामक एक अभियुक्त फरार है.


थाने में दिए अपने आवेदन में उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में कई गई इस कार्रवाई में उनके साथ डुमरांव अनुमंडल के निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता, सदर के अनुमण्डल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के द्वारा एक टीम बनाई गयी, जिसमे स्वयं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी गोरख राम, बक्सर नगर के पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार, बक्सर नगर के थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ खलासी मोहल्ला के लगभग एक दर्जन घरों में छापा मारा, जिसमें राजा कुरैशी, पिता - शहजाद कुरैशी के घर से कुल 25 (पच्चीस) मवेशी, रमजान कुरैशी, पिता - स्व० हनीफ, रमजान कुरैशी के दो नाबालिग पुत्रों के घर से 13 (तेरह) मवेशी, अनवर कुरैशी व साबिर कुरैशी दोनो पिता-अशरफ कुरैशी के घर से 14 (चौदह) मवेशी, सोनु कुरैशी पिता- मुन्ना कुरैशी के घर से 04 (चार) मवेशी, गोल्डेन कुरैशी पिता - स्व० रमजान कुरैशी तथा रिजवान कुरैशी पिता गोल्डेन कुरैशी के घर से 11 (ग्यारह) मवेशी तथा एवं लैला कुरैशी पिता स्व० जमील कुरैशी (फरार) के घर से 06 (छह) मवेशी मिलाकर कुल 73 (तिहत्तर) मवेशी बरामद हुई. इन मवेशीयों जिसमें ( गाय+बाछाबाछी +भैंस+पाडा) को क्रूरतापूर्वक छोटे-छोटे कमरों में मवेशियों को छोटे-छोटे रस्सियों में भूखे-प्यासे बाँध कर रखे हुए पाये गए. पकड़ाये व्यक्तियों से मवेशियों के संबंध में पूछताछ की गई तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला और न ही कोई खरीदगी का कोई साक्ष्य दिखाया गया. ऐसे में और पशुओं की चोरी कर उनका वध करने तथा दूसरे राज्यों से पशु तस्करी करने का आरोप लगाया गया है 

सभी दसों व्यक्तियों के उपर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा भारतीय दंड विधान की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज कराई गई. निरीक्षक ने कहा कि नगर में जितने भी बूचड़खाने संचालित हो रहे थे वह सभी अवैध थे. क्योंकि नगर परिषद के द्वारा इन्हें संचालन का लाइसेंस नहीं मिला है. यह कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी.

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