शिकायत की गई थी कि तबादलों में व्यापक अनियमितता है. वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया है साथ ही साथ दबी जुबान से लेनदेन और प्रभाव का भी जिक्र हुआ था. ऐसे में राजद कोटे से भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है.
- भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने जारी की नई अधिसूचना
- पुराने आदेश को किया निरस्त, राजस्व कर्मी व चकबंदी पदाधिकारी भी लौटे
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