रेलवे डंडाधिकारी के विशेष अभियान में 54 लोगों पर एफआइआर ..

स्टेशन परिसर एवं स्टेशन एरिया में घूमने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी रेल अधिनियम के तहत विशेष अभियान चला गया, जिसमें कुल 54 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर कुल 22 हज़ार रुपये जुर्माना वसूल किया गया.





- बिना टिकट यात्रा तथा अनाधिकृत रूप से घूमते पाए जाने पर हुई कार्यवाही
- निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार ने दी जानकारी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : रेलवे मजिस्ट्रेट आरा (भोजपुर) के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर विशेष जांच अभियान के लिए लगाए गए कोर्ट कैंप के दौरान महिला बोगी में यात्रा करने वाले एवं विकलांग बोगी में  बिना वैध प्राधिकार के  यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार के दिशा निर्देशन में रेल अधिनियम के तहत विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान स्टेशन परिसर एवं स्टेशन एरिया में घूमने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी रेल अधिनियम के तहत विशेष अभियान चला गया, जिसमें कुल 54 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर कुल 22 हज़ार रुपये जुर्माना वसूल किया गया.

निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार ने बताया गया कि महिला कोच में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है. जिसमें रेल अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाती रहेगी. उन्होंने कहा कि बिना टिकट यात्रा करना अथवा आराधिकृत रूप से किसी दूसरे बोगी में यात्रा करना न सिर्फ एक सामाजिक बुराई है बल्कि दंडनीय अपराध भी है. ऐसे में उन्होंने सभी से अपील की के बिना टिकट के यात्रा न करें और दूसरे यात्रियों को परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए पहला तथा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित बोगियों में अनधिकृत रूप से यात्रा न करें.







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