अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या करने वाले अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा ..

बाइपास रोड पेट्रोल पंप के पास 8 मई 2018 को हुई इस घटना में कोइरपुरवा निवासी अभियुक्त कमलेश कुमार सिंह उर्फ डीलर पेट्रोल पंप के पास रिक्शा वाले के साथ मारपीट कर रहा था. यह देख रिक्शेवाले को बचाने के लिए दिनेश सिंह उर्फ दारा सिंह कोशिश करने लगे,







- 8 मई  2018 को नगर के बाइपास रोड में हुई थी घटना
- अंधाधुंध फायरिंग में लग गई थी युवक को गोली

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : हत्या के मामले में अभियुक्त आजीवन कारावास की सज़ा एवं जुर्माना लगाया गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम प्रभाकर दत्त मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. 

जिला मुख्यालय के बाइपास रोड पेट्रोल पंप के पास 8 मई 2018 को हुई इस घटना में कोइरपुरवा निवासी अभियुक्त कमलेश कुमार सिंह उर्फ डीलर पेट्रोल पंप के पास रिक्शा वाले के साथ मारपीट कर रहा था. यह देख रिक्शेवाले को बचाने के लिए दिनेश सिंह उर्फ दारा सिंह कोशिश करने लगे,


 जिला मुख्यालय के बाइपास रोड पेट्रोल पंप के पास 8 मई 2018 को हुई इस घटना में कोइरपुरवा निवासी अभियुक्त कमलेश कुमार सिंह उर्फ डीलर पेट्रोल पंप के पास रिक्शा वाले के साथ मारपीट कर रहा था. यह देख रिक्शेवाले को बचाने के लिए दिनेश सिंह उर्फ दारा सिंह कोशिश करने लगे, इसी बीच अभियुक्त ने पिस्तौल से गोली चला दी. गोली पास ही खड़े दिनेश सिंह के पुत्र सोनू कुमार को लग गई. बाद में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी. अंधाधुंध चलाई गई गोलियों से पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाला गोपाल यादव भी जख्मी हुआ था. 

अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त की सुनवाई किशोर न्यास परिषद में की जा रही है वहीं कोइरपुरवा निवासी कमलेश कुमार सिंह उर्फ डीलर को  आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई .  


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