जरूरतमंदों के हक का अनाज ब्लैक मार्केट में बेचने वाले दुकानदार को 2 साल की जेल ..

जन वितरण प्रणाली दुकान से 19 अप्रैल 2020 को 22 बोरा अनाज कालाबाजारी करने का आरोप लगा था. इसी आरोप में अभियुक्त के विरुद्ध धनसोई थाने में कांड संख्या 67/20 दर्ज कराई गई थी.








- व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला
- 19 अप्रैल 2020 को 22 बोरा अनाज कालाबाजारी करने का दर्ज हुआ था मामला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : गरीबों के अनाज की कालाबाजारी करने वाले अभियुक्त को बुधवार को न्यायालय ने 2 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला वर्ष 2020 के एक मामले से जुड़ा है जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले 22 बोरे अनाज की कालाबाजारी की का आरोप लगा था. इसी मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव की अदालत में अभियुक्त को न सिर्फ 2 वर्षों के कार्रवाई की सजा बल्कि 2 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. 

जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया है कि धनसोई थाना क्षेत्र के सुजयातपुर गांव निवासी मदन राय के पुत्र रामनिवास राय के पर स्वयं के द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान से 19 अप्रैल 2020 को 22 बोरा अनाज कालाबाजारी करने का आरोप लगा था. इसी आरोप में अभियुक्त के विरुद्ध धनसोई थाने में कांड संख्या 67/20 दर्ज कराई गई थी, जिसमें सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 2 वर्षों के कारावास एवं 2 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर सजा और बढ़ाई जा सकती है.












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