दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0आर0 नम्बर अंकित करेंगे.
- जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई तिथियां
- शारीरिक रूप से सक्षम होने की भी होगी जांच
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनज़र स्वच्छ, भयमुक्त, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करने के उद्देश्य से 5 से 17 फरवरी तक शस्त्र नियमावली 2016 की धारा 30 और 112 के तहत बक्सर जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारी लोगों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. इसके लिए थानावार तिथि निर्धारित कर दी गई है. थानावार अलग-अलग तिथियों को दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. संबंधित दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्ष निर्धारित तिथि को दिन में 11:00 बजे से 4:00 बजे तक शस्त्रों का सत्यापन करेंगे. साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र होने पर अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का भी अवलोकन कर लेंगे कि वह शस्त्र संचालन के योग्य है अथवा नहीं.
सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी विनोद कुमार के मुताबिक बक्सर मुफस्सिल के लिए अंचलाधिकारी चौसा के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, बक्सर औद्योगिक के लिए अंचलाधिकारी बक्सर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, बक्सर नगर के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बक्सर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, धनसोई के लिए अंचलाधिकारी राजपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024,इटाढ़ी के लिए अंचलाधिकारी इटाढ़ी के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, ब्रह्मपुर के लिए अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, बगेन गोला के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, सिमरी के लिए अंचलाधिकारी सिमरी के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, डुमराँव के लिए अंचलाधिकारी डुमराँव के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, कृष्णाब्रहम के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चक्की के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, कोरानसराय के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डुमरांव के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, नावानगर के लिए अंचलाधिकारी नावानगर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, सिकरौल के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नावानगर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, मुरार के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौगाई के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024 एवं नैनीजोर के लिए अंचलाधिकारी चक्की के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024 निर्धारित किया गया है.
प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0आर0 नम्बर अंकित करेंगे. साथ ही अनुज्ञप्ति में अंकित प्रविष्टि के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष में कितना कारतूस क्रय किया गया है कि विवरणी विहित प्रपत्र में अंकित करेंगे.
वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति अद्यतन नवीकृत नहीं एवं उनके द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु जिला शस्त्र शाखा को आवेदन दिया गया एवं उनका आवेदन प्रक्रियाधीन है के शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे.
सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि शस्त्र एवं कारतूस के सत्यापन की सभी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन के समय अनुज्ञप्ति पर चस्पाये गये फोटो से अनुज्ञप्तिधारी की पहचान सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं अनुज्ञप्तिधारी ही शस्त्र के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित है. आयुध नियमावली 2016 के तहत व्यष्टि अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिधारक का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. जिस कारण शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थित आवश्यक है. किसी भी परिस्थिति में बिना अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थित के शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं किया जाय एवं प्रत्येक सत्यापित अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र एवं कारतूस के साथ वीडियोग्राफी करायेंगे. अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति शस्त्र सत्यापन हेतु उपस्थित होता है तो उसका शस्त्र एवं कारतूस तत्काल जब्त कर प्रतिवेदित करेंगे.
अनुज्ञप्तिधारी, धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर सदेह उपस्थित होकर शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे. आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
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