शराब और गांजा बेचने वाले किराना दुकानदार को दो वर्षों की सजा ..

किराना दुकान से शराब और गांजा बरामद किया. उस समय बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं थी और केवल लाइसेंसी दुकानदार ही शराब बेच सकते थे. लेकिन दुकानदार के द्वारा अनाधिकृत रूप से शराब बेची जा रही थी. 











- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्पाद एवं एनडीपीएस ने सुनाई सजा
- वर्ष 2012 में शराब और गांजे की खेप के साथ पकड़े गए थे व्यवसायी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्पाद एवं एनडीपीएस प्रेमचंद वर्मा ने 20 ग्राम गांजा तथा 95 देसी शराब के पाउच पैक के साथ गिरफ्तार किए गए किराना दुकानदार को दो वर्षों की सजा और चार हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. 

जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2012 का है. इसी वर्ष 19 फरवरी को शाम 7:30 बजे नावानगर थाने की पुलिस के द्वारा धबछुआ गांव में छापेमारी की गई और श्रीभगवान साह नामक व्यक्ति की किराना दुकान से शराब और गांजा बरामद किया. उस समय बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं थी और केवल लाइसेंसी दुकानदार ही शराब बेच सकते थे. लेकिन दुकानदार के द्वारा अनाधिकृत रूप से शराब बेची जा रही थी. 

पकड़े जाने के पश्चात दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया. बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन था. तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई.










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