इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए चुनाव अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर, पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12डी पूरा करना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा. PwD मतदाता अपने आवेदन के साथ एक आधारभूत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जमा करते हैं.
-डीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी
-बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर पा सकते हैं सुविधा का लाभ
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं तथा दिव्यांग जन मतदाताओं के लिए घर पर ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है. हालांकि दिव्यांग जनों के मामले में 40% से ज्यादा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि इस संदर्भ में इच्छुक मतदाता अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं.
प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए चुनाव अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर, पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12डी पूरा करना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा. PwD मतदाता अपने आवेदन के साथ एक आधारभूत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जमा करते हैं.
बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आवश्यक दस्तावेज पूरा होने पर मतदाता के निवास स्थान से फॉर्म 12डी प्राप्त करेंगे. जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को इन निर्वाचकों की एक सूची प्राप्त होती है. यदि वे चाहें तो प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं.
इसके बाद, सुरक्षा अधिकारियों के साथ मतदान अधिकारियों की एक समर्पित टीम मतदाताओं के वोट लेने के लिए उनके निवास पर जाती है. महत्वपूर्ण रूप से, मतदाताओं को नियोजित यात्रा के समय से पहले सूचित किया जाता है, जिससे उन्हें सुरक्षित और आरामदायक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहने की अनुमति मिलती है.
प्रक्रिया को और तेज़ करने और पहुंच में सुधार करने के लिए, मतदाता उन दिनों के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं जब उनके घर पर मतदान की सुविधा सक्रिय होगी. पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है.
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