गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले दो शिक्षक बर्खास्त ..

आरोप सही पाये जाने के उपरांत प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई इटाढ़ी द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2024 को उन्हे सेवामुक्त करते हुये वेतनादि मद में भुगतान की गई राशि की वसूली करने एवं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया.









- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश
- पूर्व में दर्ज कराया गया था दोनों शिक्षकों के विरुद्ध परिवाद

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जिला लोक शिकायत निवारण बक्सर में दायर परिवादों की सुनवाई के पश्चात अवैध प्रमाण पत्र पर नियुक्त दो शिक्षकों पर कारवाई करते हुए नियोजन इकाई द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है. साथ ही अब तक वेतन आदि के रूप में भुगतान की गई धनराशि को वसूलने का आदेश भी दिया गया है. दोनों पर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप था.

सूचना जनसंपर्क कार्यालय से जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के टोडरपुर गांव निवासी भगमनिया देवी के द्वारा दायर परिवाद में बताया गया था कि उन्हीं के गांव के निवासी तथा बालिका मध्य विद्यालय इटाढ़ी में कार्यरत प्रखण्ड शिक्षक अमित कुमार के द्वारा बिहार राज्य के आरक्षण के नियमों की अवहेलना कर नौकरी का लाभ लिया गया है. उनके द्वारा बक्सर जिले का अवैध रूप से आधार, निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसुचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र बनवाकर SC/ST कोटे का लाभ प्राप्त करते हुए बालिका मध्य विद्यालय इटाढ़ी, जिला - बक्सर में नियोजन कराकर शिक्षक की नौकरी की जा रही है. वर्ष 2021 में इन्होंने उतर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र का प्रयोग कर उतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त देय लाभ राशि प्राप्त की है. 

पुनः वर्ष 2022 में अनुचित तरीके से बिहार राज्य के बक्सर जिले से SC/ST का जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र बनवाकर SC/ST कोटे का लाभ प्राप्त करते हुए प्रखण्ड शिक्षक के तौर पर अपना नियोजन करा लिया. उक्त मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा समर्पित साक्ष्य अभिलेख एवं अंचल अधिकारी, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये जाने के उपरांत प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई इटाढ़ी द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2024 को उन्हे सेवामुक्त करते हुये वेतनादि मद में भुगतान की गई राशि की वसूली करने एवं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया.

दूसरा मामला ब्रह्मपुर प्रखण्ड के भरखर मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका जमीला खातुन तथाकथित राबिया परवीन से जुड़ा हुआ है. पूर्व में प्रमंडलीय आयुक्त पटना-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना द्वारा प्रखण्ड नियोजन इकाई ब्रह्मपुर को सेवामुक्त करते हुए सेवामुक्त की तिथि तक वेतन की गणना कर वसूली करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था. जिसके अनुपालन में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी ब्रह्मपुर द्वारा ब्रह्मपुर थाना में आरोपी शिक्षिका जमीला खातून के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है.







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