तेजाब हमले के दोषी को दस वर्षों की सजा ..

अभियुक्त नारायण सिंह को 10 वर्षों की सजा सुनाई है. इस सजा के साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसे पीड़ित को चुकाना होगा. यदि अभियुक्त यह राशि नहीं चुका पाता, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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- देना होगा 20 हजार रुपये का जुर्माना, अन्यथा छह माह का अतिरिक्त कारावास
- जमानत पर रिहा दो अभियुक्तों की हो गई थी हत्या

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने एक तेजाब हमले के मामले में अभियुक्त नारायण सिंह को 10 वर्षों की सजा सुनाई है. इस सजा के साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसे पीड़ित को चुकाना होगा. यदि अभियुक्त यह राशि नहीं चुका पाता, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

यह मामला 22 अगस्त 2017 का है, जब गोपाल जी दूबे उर्फ चंद्रभान दुबे मोबाइल चार्ज कराने के बाद घर लौट रहे थे तभी शिवनारायण सिंह, नारायण सिंह और अशोक सिंह ने उन पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए. पीड़ित और अभियुक्तों के बीच पुरानी रंजिश का विवाद इस घटना का मुख्य कारण था. गिरफ्तारी के बाद, जमानत पर रिहा होने के बाद शिवनारायण सिंह और अशोक सिंह की हत्या कर दी गई.

नारायण सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल में अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए. न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 326 ए/34 के तहत अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि धारा 341/34 के तहत एक माह की अतिरिक्त सजा भी दी. अधिवक्ता ने कहा कि यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों के प्रति सख्त संदेश देता है और न्याय प्रणाली की सक्रियता को दर्शाता है. अदालत ने पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की है.









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