अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्तों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है, जो न चुकाने पर जेल में अतिरिक्त समय बिताना होगा.
- अभियुक्तों को 10-10 वर्षों की सजा, अदालत ने आर्थिक दंड भी लगाया
- पुरानी रंजिश के चलते हुआ हमला, चाकू से सीने और गुप्तांग पर किया था वार
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्तों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है, जो न चुकाने पर जेल में अतिरिक्त समय बिताना होगा.
अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना सिमरी थाना के सहियार गांव की है. 3 जून 2012 को सूचक छोटू चौहान का छोटा भाई राजू चौरसिया के दुकान पर नाश्ता कर रहा था. तभी मथुरा शर्मा और कांग्रेस शर्मा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और दिलीप शर्मा ने ताबड़तोड़ चाकू से उसके सीने और गुप्तांग पर हमला किया. घायल को तुरंत आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया था.
इस घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया गया. सिमरी थाना में कांड संख्या 80/2012 के तहत मामला दर्ज किया गया. अदालत में सात गवाहों की गवाही पेश की गई, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया.
अभियुक्तों को भादवि की धारा 307/34 के तहत 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. धारा 324 के तहत 3 वर्षों का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 341 के तहत 1 महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
0 Comments