नौ साल पुराने हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास ..

उसे आजीवन कारावास के साथ 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा, 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी तय किया गया, जिसकी सजा साथ-साथ चलेगी.








- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया सजा का फैसला
- मामले में अर्थदंड और आर्म्स एक्ट के तहत अतिरिक्त सजा भी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नौ साल पहले हुए एक हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, विजेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को राजपुर थाना क्षेत्र के हत्या मामले में आरोपी विमलेश कुमार राय को दोषी पाया. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास के साथ 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा, 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी तय किया गया, जिसकी सजा साथ-साथ चलेगी.

घटना 5 जून 2015 को मंगराव गांव की है, जहां लक्ष्मण सिंह एक बारात में शामिल थे. इसी बारात में आरोपी विमलेश सिंह भी आया था. दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ, और विमलेश ने लक्ष्मण की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक के भाई रामजी सिंह ने इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रामनाथ ठाकुर ने जानकारी दी कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की गई. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया और न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.




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