आगजनी की घटनाओं के बाद बक्सर में अग्निशामक विभाग की सख्ती, लापरवाही पर सील होंगे प्रतिष्ठान ..

नए भवनों के निर्माण में भी अग्निशामक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि पुराने भवनों में भी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि अगर कोई प्रतिष्ठान अग्निशामक मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कार्यालय में फाइलों की जांच करते जिला अग्निशमन पदाधिकारी








                                            




  • -व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपायों की अनुपालना सुनिश्चित करने की पहल
  • अग्निशामक मानकों का उल्लंघन करने होगी सख्त कार्रवाई

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : दीपावली के अवसर पर जिले में आग लगने की घटनाओं के बाद अग्निशामक विभाग ने सुरक्षा को लेकर अपनी गंभीरता बढ़ा दी है. जिला अग्निशामक पदाधिकारी विनोद कुमार ने अग्निशामक कार्यालय में बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने आग की घटनाओं के मद्देनजर जिले के प्रतिष्ठानों में अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए. उनके अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी व्यवसायिक और सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशामक उपकरण और सुरक्षा उपाय उपलब्ध हों, ताकि भविष्य में किसी भी आकस्मिकता से बचा जा सके.

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अग्निशामक मानकों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा. यदि किसी प्रतिष्ठान में अग्निशामक व्यवस्थाएं अनुपस्थित पाई जाती हैं, तो उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जिला अग्निशामक अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की कि जिले में किन-किन प्रतिष्ठानों में अग्निशामक व्यवस्थाएं हैं और क्या वे पर्याप्त हैं. इसके अलावा, नए भवनों के निर्माण में भी अग्निशामक उपायों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया.

सुरक्षा की अनिवार्यता:

सहायक अग्निशामक पदाधिकारी ने बताया कि बक्सर नगर में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अग्निशमन की व्यवस्था रखना आवश्यक है. उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में बक्सर नगर थाना के समीप एक स्टूडेंट के ऊपर आग लगने की घटना हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है कि क्या वहां अग्निशामक सुविधाएं पर्याप्त थीं. उन्होंने यह भी बताया कि नगर में कुल 13 विवाह स्थल (मैरिज हॉल) में अग्निशामक उपकरणों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है और अन्य प्रतिष्ठानों की भी शीघ्र जांच की जाएगी

अधिकारी ने दिए सख्त दिशा-निर्देश :

अग्निशामक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाती है. सभी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्थानों पर अग्निशामक उपायों की उचित व्यवस्था करें. नए भवनों के निर्माण में भी अग्निशामक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि पुराने भवनों में भी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि अगर कोई प्रतिष्ठान अग्निशामक मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.










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