8 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकार सचिव ने थानाध्यक्षों के साथ की बैठक

कहा कि यदि वाद के पक्षकारों को समय पर सूचना दी जाती है, तो लोक अदालत में मुकदमों का बोझ कम हो सकता है और यह न्यायालय की कार्यवाही को सुगम बना सकता है.











                                           

  • आने वाली लोक अदालत में मुकदमों का समाधान प्रमुख लक्ष्य
  • थानाध्यक्षों को नोटिस तामिल करने के दिए गए निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : गुरूवार को बक्सर स्थित कार्यालय भवन, विधिक सेवा सदन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा दयाल ने जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 8 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर चर्चा करना था.

जानकारी के अनुसार, 8 मार्च को बक्सर स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत में विभिन्न लंबित मुकदमों का निपटारा सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा.


बैठक के दौरान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में प्राप्त नोटिसों का तामिला सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि यदि वाद के पक्षकारों को समय पर सूचना दी जाती है, तो लोक अदालत में मुकदमों का बोझ कम हो सकता है और यह न्यायालय की कार्यवाही को सुगम बना सकता है.

नेहा दयाल ने यह भी कहा कि यह लोक अदालत न केवल लंबित मामलों का समाधान करेगी, बल्कि लोगों को सुलह और समाझौते के माध्यम से अपने मामलों का त्वरित समाधान पाने का अवसर भी प्रदान करेगी.

बैठक के अंत में, सभी थानाध्यक्षों ने लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.












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