नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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फ़ाइल इमेज |
- अवैध नशे के कारोबार में दोषी पाए गए पति-पत्नी
- जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त कैद
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : शांति नगर निवासी आशा देवी और उनके पति ददन प्रसाद को अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
यह मामला 17 नवंबर 2023 का है, जब सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस ने शांति नगर स्थित उनके घर पर छापा मारा था. इस दौरान पुलिस ने वहां से 49.14 लीटर अवैध शराब और 6.76 ग्राम हेरोइन बरामद की थी. मौके से ही दोनों पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया था. मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 22(बी) और उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दर्ज किया गया था.
7 गवाहों के बयान के आधार पर आया फैसला
मामले की सुनवाई एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस और उत्पाद कोर्ट-1) देवराज की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया. अदालत ने दोनों को 5 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोनों अभियुक्त 1 लाख रुपये का अर्थदंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से इस मामले में सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा था.
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