यह मामला 17 जुलाई 2023 का है. संध्या समय में कोरान सराय थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी छोटे हुसैन के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी. इस दौरान, पुलिस ने उसके पहने हुए पैंट की जेब में रखे दिए सलाई के डिब्बे से दस पुड़िया हेरोइन बरामद की थी, जिसका कुल वजन 6.660 ग्राम था.
- एनडीपीएस न्यायालय का फैसला, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
- जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : कोरान सराय थाना क्षेत्र में हेरोइन रखने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट कोर्ट संख्या 10, राकेश कुमार ने मंगलवार को आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यदि आरोपी जुर्माने की राशि नहीं चुकाता है, तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) सुरेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार, यह मामला 17 जुलाई 2023 का है. संध्या समय में कोरान सराय थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी छोटे हुसैन के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी. इस दौरान, पुलिस ने उसके पहने हुए पैंट की जेब में रखे दिए सलाई के डिब्बे से दस पुड़िया हेरोइन बरामद की थी, जिसका कुल वजन 6.660 ग्राम था.
पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज की गई. गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया. इसके बाद, विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने उसे चार वर्ष की सजा सुनाई.
न्यायालय ने सजा के साथ 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. यदि आरोपी यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह माह की जेल की सजा भुगतनी होगी. अदालत के इस फैसले को नशीले पदार्थों की तस्करी और सेवन पर रोक लगाने के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
इस मामले में कोरान सराय थाना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस ने न केवल समय पर कार्रवाई की, बल्कि अदालत में ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी को दोष सिद्ध किया जा सका. एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह एक बड़ी सजा मानी जा रही है, जो नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ एक सख्त चेतावनी भी है.
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