पिस्तौल से केक काटने वाले युवक को मिली जमानत, बुधवार को परीक्षा में होगा शामिल

आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है और आर्म्स एक्ट का आरोप नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हथियार की बरामदगी नहीं हुई है. राय ने यह भी बताया कि रिमांड के समय पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर वीडियो को पेन ड्राइव में करके न्यायालय में पेश नहीं किया, जिससे कि मामला प्रमाणित भी नहीं होता है.











                                           


- अधिवक्ता का दावा – पुलिस ने की गलत प्राथमिकी और आर्म्स एक्ट का लगाया आरोप
- न्यायिक दंडाधिकारी ने दी राहत, युवक का भविष्य बचाने के लिए कदम उठाया

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के पिथनी गांव में देसी पिस्तौल से केक काटने और फायरिंग की कोशिश करने वाले युवक गणेश साह को बुधवार को अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है. व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी - 11, गौरव कुमार सिंह ने उसे 10 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, जिसके बाद वह बुधवार को परीक्षा में सम्मिलित होगा. हालांकि, मंगलवार को उसकी परीक्षा छूट गई थी.

इस मामले में गणेश के अधिवक्ता, राजीव कुमार राय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है और आर्म्स एक्ट का आरोप नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हथियार की बरामदगी नहीं हुई है. राय ने यह भी बताया कि रिमांड के समय पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर वीडियो को पेन ड्राइव में करके न्यायालय में पेश नहीं किया, जिससे कि मामला प्रमाणित भी नहीं होता है.

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि युवक को शिक्षा के अधिकार के तहत भी राहत मिलनी चाहिए थी, ताकि उसका भविष्य बर्बाद न हो। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी ने तुरंत युवक को जमानत देने का आदेश दिया.

अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चलेगी और जो भी व्यक्ति युवक के भविष्य को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा, न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया जाए.











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