अब मतदाता घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं, नाम में संशोधन कर सकते हैं या मृत व्यक्ति का नाम हटा सकते हैं. इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर सर्विस पोर्टल और सक्षम ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
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कॉलेज में पहुंचकर युवाओं को जानकारी देते अवर निर्वाचन पदाधिकारी |
- ऑनलाइन करें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, सुधारने या हटाने की प्रक्रिया
- वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए आसान आवेदन, फॉर्म-6, 7, 8 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : देश में मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं. अब मतदाता घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं, नाम में संशोधन कर सकते हैं या मृत व्यक्ति का नाम हटा सकते हैं. इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर सर्विस पोर्टल और सक्षम ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
कैसे करें आवेदन?
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सुधारने या हटाने के लिए सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करना होगा. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है. ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करें और निम्नलिखित फार्म में से उपयुक्त विकल्प भरें:
- फॉर्म-6: नए मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.
- फॉर्म-7: मृत मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए.
- फॉर्म-8: वोटर लिस्ट में संशोधन करने के लिए.
फॉर्म-8 के तहत ये सुधार किए जा सकते हैं:
- फोटो, नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर में सुधार.
- एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नाम ट्रांसफर करना.
- किसी बूथ से दूसरे बूथ में नाम स्थानांतरित करना.
- दिव्यांग (PwD) चिह्नित करने की सुविधा.
- डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाना (यदि पुराना कार्ड खो गया हो).
वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
अगर आपको यह जांचना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं, और आपका बूथ कौन सा है, तो इसके लिए भी वोटर हेल्पलाइन ऐप मददगार है.
- ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करें.
- सर्च ऑप्शन में जाकर अपना EPIC नंबर डालें.
- इसके बाद आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसमें आपका नाम, सीरियल नंबर और मतदान केंद्र की जानकारी होगी.
वोटर सर्विस पोर्टल से भी करें आवेदन
यदि आप मोबाइल ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो वोटर सर्विस पोर्टल (www.nvsp.in) के माध्यम से भी फॉर्म-6, 7 और 8 के लिए आवेदन किया जा सकता है.
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