उसके पास से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने तत्काल एफआइआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की. स्पीडी ट्रायल के तहत केस की सुनवाई तेजी से की गई और एक साल के अंदर ही फैसला सुना दिया गया.
- करहंसी गांव में ससुर को दी थी धमकी, पुलिस ने कट्टा और कारतूस के साथ किया था गिरफ्तार
- स्पीडी ट्रायल के तहत आया फैसला, कोर्ट ने दो साल की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : पत्नी से विवाद के बाद ससुराल पहुंचे युवक को हथियार के सहारे दबाव बनाना महंगा पड़ गया. युवक ने ससुर को कट्टा दिखाकर धमकाया था. सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया. अब न्यायालय ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी 11 गौरव कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया.
अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि यह घटना 25 अप्रैल 2024 की है. कृष्णा ब्रह्मा थाना क्षेत्र के उनुवा गांव निवासी प्रदीप राम का अपनी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था. विवाद के कारण पत्नी मायके चली आई थी. प्रदीप उसे मनाने के लिए बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहसी गांव पहुंचा. यहां पत्नी के घरवालों से कहासुनी के दौरान उसने ससुर को हथियार दिखाकर धमकी दी.
घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्रदीप को दबोच लिया और उसके पास से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने तत्काल एफआइआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की. स्पीडी ट्रायल के तहत केस की सुनवाई तेजी से की गई और एक साल के अंदर ही फैसला सुना दिया गया.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कोर्ट में गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य प्रस्तुत किए. इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने प्रदीप राम को दोषी माना और दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. कोर्ट ने उसे एक धारा में दो साल की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना जबकि दूसरी धारा में एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
पुलिस और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो घरेलू विवाद में कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को अब कोर्ट से सख्त सजा मिल रही है.
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