पत्नी की हत्या के मामले में पति, देवर, सास और ससुर को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास ..

मायके वालों को सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है. जब वे कोरान सराय गांव पहुंचे तो देखा कि रानी की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर पर कई जख्म थे. इस घटना के बाद पति, देवर, सास और ससुर फरार हो गए थे. 









                                           







कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर सुनाया फैसला
स्पीडी ट्रायल के तहत हुआ मुकदमे का निष्पादन

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के कोरान सराय थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में बक्सर न्यायालय ने गुरुवार को चार दोषियों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह सजा प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाई. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलें, गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों को आधार बनाते हुए यह फैसला दिया.

अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने जानकारी दी कि कोरान सराय गांव की रानी कुमारी की शादी 16 फरवरी 2022 को हिंदू रीति-रिवाज से पेंटर गुप्ता से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में मोटरसाइकिल और नकद की मांग की जा रही थी. इसको लेकर रानी को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा.

अभियोजन के अनुसार, 19 सितम्बर 2022 को रानी के मायके वालों को सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है. जब वे कोरान सराय गांव पहुंचे तो देखा कि रानी की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर पर कई जख्म थे. इस घटना के बाद पति, देवर, सास और ससुर फरार हो गए थे. मृतका के भाई तेज नारायण साह ने चारों के खिलाफ कोरान सराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पति पेंटर गुप्ता, देवर सोनू गुप्ता, सास चंचल देवी और ससुर मकसुदन साह को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह फैसला स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत दिया गया.








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