दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्षों का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना ..

बताया कि आरोपी मिंटू कुमार पीड़िता के घर में उस समय घुस जाता था जब उसके माता-पिता खेतों में काम करने चले जाते थे. आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और इसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई. 




                                         




  • पाॅक्सो अदालत ने 14 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराया
  • पीड़िता और उसके परिवार के लिए कुल 18 लाख रुपए का मुआवजा भी अदालत ने आदेशित किया

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : ब्रह्मपुर निवासी मिंटू कुमार, पिता परमहंस कुमार को बीआर दर्शन के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार, दुष्कर्म के एक मामले में पाॅक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. यदि आरोपी यह अर्थदंड नहीं चुका पाता है तो उसे अतिरिक्त 1 वर्ष जेल में रहना होगा.

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी मिंटू कुमार पीड़िता के घर में उस समय घुस जाता था जब उसके माता-पिता खेतों में काम करने चले जाते थे. आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और इसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई. इस घटना की शिकायत पीड़िता के परिवार ने 6 अगस्त 2023 को दर्ज कराई थी.

न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देने के बाद सजा और अन्य बिंदुओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बुधवार को सुनाया गया.

अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार के लिए भी राहत का प्रावधान किया. आदेश के अनुसार, पीड़िता को 5 लाख रुपए, जन्मे बच्चे को 10 लाख रुपए और पीड़िता के पिता को बच्चे की परवरिश के लिए 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे. पहले ही अंतरिम राहत के रूप में अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपए प्रदान किए थे.

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि यह निर्णय न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के साथ-साथ भविष्य में ऐसे मामलों में लोगों को हिम्मत मिलेगी कि वे न्याय के लिए आगे आएं.







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