ट्यूशन टीचर पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध, शिक्षक दिवस के पूर्व सुनाई जाएगी सज़ा ..

आराेप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. उसने पीड़िता काे धमकी भी दी कि घटना के बारे में किसी काे नहीं बताना. छात्रा डर के कारण किसी काे नहीं बता रही थी. आरोपी शिक्षक पूर्व से शादीशुदा भी है. 




                                         






- व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत ने सुनाई सज़ा
- पहले से ही जेल में बंद है आरोपी ट्यूशन टीचर

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा के काेर्ट में दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई. काेर्ट ने कथित ट्यूशन शिक्षक को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है. आराेपी के खिलाफ सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जाएगा.

इस बाबत विशेष लाेक अभियाेजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का सतीश नामक व्यक्ति बच्चाें काे ट्यूशन पढ़ाता था. उसके गांव के बगल के ही एक गांव के छात्रा भी पढ़ने आती थी. आराेप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. उसने पीड़िता काे धमकी भी दी कि घटना के बारे में किसी काे नहीं बताना. छात्रा डर के कारण किसी काे नहीं बता रही थी. आरोपी शिक्षक पूर्व से शादीशुदा भी है. 

आराेपी शिक्षक ने छात्रा के साथ बार-बार शारीरिक शाेषण किया. किसी तरह से घटना की जानकारी छात्रा के परिजनाें काे लगी ताे उसने मामले में राजपुर थाने में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई. 

मामले में न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पाॅक्साे की धारा 4 तथा 6 के तहत दोषी करार दिया. 

यहां यह भी बता दें कि अभियुक्त 13 जुलाई 2023 से ही अभियुक्त काराधीन है. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया है. आगामी 2 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई हाेगी.






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