परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. इस दौरान उपभोक्ता हितों से संबंधित नीतिगत सुझाव, शिकायतों पर विचार और आवश्यक कदम उठाने का दायित्व परिषद निभाएगी.
- बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना
- तीन वर्षों तक रहेगा परिषद का कार्यकाल
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बिहार सरकार ने जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर दिया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के तहत यह परिषद बनाई गई है. इस परिषद में सरकारी पदाधिकारियों के साथ-साथ समाजसेवी और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को भी सदस्य बनाया गया है.
परिषद में जिला पदाधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं उप विकास आयुक्त, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला माप एवं तौल पदाधिकारी तथा जिला लीड बैंक प्रबंधक को सदस्य के रूप में जोड़ा गया है.
सरकार की ओर से नामित उपभोक्ता कार्यकर्ताओं में कोइरपुरवा, ज्योति चौक की मीना सिंह और कृष्णनगर, चरित्रायण के डॉ श्रवण कुमार तिवारी को विशेष रूप से परिषद का सदस्य बनाया गया है. इन दोनों को उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामलों की निगरानी और सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. इस दौरान उपभोक्ता हितों से संबंधित नीतिगत सुझाव, शिकायतों पर विचार और आवश्यक कदम उठाने का दायित्व परिषद निभाएगी. सरकार का मानना है कि इस परिषद के गठन से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने में और भी आसानी होगी.
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