आदेश के बाद डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जिलाधिकारी बक्सर को लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार नगर परिषद बक्सर में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर उनका योगदान देना आवश्यक हो गया है.
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नगर परिषद कार्यालय भवन |
- पटना हाईकोर्ट ने कई आदेशों पर लगाई रोक
- जिलाधिकारी बक्सर को पत्र लिखकर दी जानकारी
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर परिषद डुमरांव के कार्यपालक पदाधिकारी ने जिलाधिकारी बक्सर को पत्र लिखकर नगर परिषद बक्सर में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर योगदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया है. यह मामला पटना उच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा है.
जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने 1 सितम्बर 2025 को आदेश जारी करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अवर सचिव का आदेश, जिलाधिकारी किशनगंज का आदेश और कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक का प्रभार प्रतिवेदन – इन सभी पर तत्काल रोक लगा दी है.
इस आदेश के बाद डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जिलाधिकारी बक्सर को लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार नगर परिषद बक्सर में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर उनका योगदान देना आवश्यक हो गया है. उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि योगदान स्वीकृत करने की कृपा की जाए, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके.
नगर कार्यपालक पदाधिकारी डुमरांव ने अपने पत्र के साथ न्यायालय से संबंधित आदेशों की प्रति भी संलग्न की है. उनका कहना है कि जिलाधिकारी शीघ्र ही उनके योगदान को स्वीकृति देंगे.
इस घटनाक्रम के बाद नगर परिषद बक्सर में कार्यपालक पदाधिकारी पद की स्थिति को लेकर हलचल तेज हो गई है. अब नजर जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है.
बता दें की ऋत्विक कुमार ने बक्सर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का पदभार उसे वक्त ग्रहण किया था जब तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार छुट्टी पर गए हुए थे. ऋतिककमार पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आनन - फानन में नियमों की अवहेलना कर पदभार ग्रहण किया था.
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