1 दिसंबर 2020 को प्रिया कुमारी की शादी हिंदू रीति-रिवाज के साथ रोहित चौधरी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में पैसे की मांग की जा रही थी और प्रिया को लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

- दहेज प्रताड़ना से जुड़ा था मामला
- कोर्ट ने तीनों दोषियों पर लगाया जुर्माना
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : पत्नी की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की अदालत ने दोषियों को सज़ा सुनाई. अदालत ने पति को आजीवन कारावास जबकि सास और देवर को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा दी. तीनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि यह मामला डुमरांव थाना क्षेत्र के कसिया गांव का है. 1 दिसंबर 2020 को प्रिया कुमारी की शादी हिंदू रीति-रिवाज के साथ रोहित चौधरी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में पैसे की मांग की जा रही थी और प्रिया को लगातार प्रताड़ित किया जाता था.
बताया गया कि 26 जनवरी 2021 को प्रिया के मायके वालों को सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है. जब वे ससुराल पहुंचे तो देखा कि प्रिया की मौत हो चुकी थी. इसके बाद मृतका के परिजनों ने पति रोहित चौधरी, देवर अनिश चौधरी और सास किरण देवी के खिलाफ डुमरांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया. कोर्ट ने पति रोहित चौधरी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं, देवर अनिश चौधरी और सास किरण देवी को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया.
अदालत ने यह भी कहा कि यदि जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाती है तो सज़ा की अवधि बढ़ाई जाएगी.
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