पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़का राजपुर में एक व्यक्ति पंचायत चुनाव में उपयोग के लिए अवैध हथियार रखे हुए है. सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो आरोपी के घर से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए.
- बड़का राजपुर में हथियार मिलने के मामले में कोर्ट का फैसला
- गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुर्ज गोंड दोषी करार
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने अभियुक्त सुर्ज गोंड को दो वर्ष के सरल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का कुल आर्थिक दंड भी लगाया गया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
मुख्य अभियोजन पदाधिकारी दीलीप कुमार सिंह और शुभम पाण्डेय ने बताया कि यह मामला 6 नवंबर 2021 का है. उस दिन सिमरी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़का राजपुर में एक व्यक्ति पंचायत चुनाव में उपयोग के लिए अवैध हथियार रखे हुए है. सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो आरोपी के घर से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए.
बरामदगी के बाद पुलिस ने सुरज गोंड पिता हरिचन्द्र गोंड के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की. मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में समर्पित की. अदालत में गवाहों के बयान, पुलिस की जांच रिपोर्ट और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया.
अदालत ने फैसले में अभियुक्त को दो वर्ष कारावास के साथ 5 हजार रुपये जुर्माना तथा अन्य धारा में एक वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.







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