लोक प्राधिकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि काजीपुर पंचायत की सभी वर्णित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती नियमानुसार सुनिश्चित की जाए. प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को स्वीकृत कर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है.
- संवेदक को 15 दिन में सड़क दुरुस्त करने का निर्देश
- लोक प्राधिकार ने परिवाद स्वीकार कर की निर्णायक कार्रवाई
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : काजीपुर पंचायत में नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क तोड़कर मरम्मत नहीं करने के मामले में लोक प्राधिकार ने संवेदक पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड अनुशंसित किया है. यह कार्रवाई काजीपुर निवासी शहनवाज अंसारी द्वारा 08 सितंबर 2025 को दायर परिवाद के आधार पर की गई है.
परिवादी ने आरोप लगाया था कि पीएचईडी विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद पंचायत की सभी गलियों को तोड़ दिया गया लेकिन सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया. परिवाद-पत्र के अवलोकन में शिकायत सही पाई गई. इसके बाद लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल ब्रह्मपुर से प्रतिवेदन मांगा गया.
प्राप्त प्रतिवेदन में संवेदक की लापरवाही की पुष्टि करते हुए 50 हजार रुपये का दंड लगाने और 15 दिन के भीतर सड़क मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद लोक प्राधिकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि काजीपुर पंचायत की सभी वर्णित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती नियमानुसार सुनिश्चित की जाए. प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को स्वीकृत कर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है. आदेश को लेखापित एवं शुद्धित कर दिया गया है.






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