दो धाराओं में दोषी करार : देसी पिस्टल रखने वाले को दो वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना ..

आरोपी के विरुद्ध दो वर्ष कारावास के साथ कुल 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है. पहली धारा में दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा दूसरी धारा में छह माह की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. 




                                         






  • गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने बरामद की थी देसी पिस्टल
  • तेजी से सुनवाई कर कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला, अभियोजन पक्ष ने दी जानकारी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत में बुधवार को आर्म्स एक्ट के एक प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया गया. आरोपी के विरुद्ध दो वर्ष कारावास के साथ कुल 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है. पहली धारा में दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा दूसरी धारा में छह माह की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी और सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने बताया कि 26 अगस्त 2023 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से देसी पिस्टल बरामद की गई. घटना कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरियांव गांव की है, जहां आरोपी महेश्वर प्रताप सिंह, पिता उदय प्रताप सिंह, के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत में गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश देवेश कुमार ने उनके विरुद्ध कठोर दंड निर्धारित किया.

अपूर्वा सिंह ने कहा कि कोर्ट द्वारा तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना अपराध नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है.










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