कहा गया है कि कम तापमान की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है.
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश, 5 जनवरी से लागू
कक्षा 8 से ऊपर की पढ़ाई 10:30 AM से 3:30 PM तक
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले में अचानक मौसम में आए बदलाव और अत्यधिक ठंड को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है. जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
जिला विधि प्रशाखा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कम तापमान की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. यह प्रतिबंध प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी विद्यालयों पर लागू होगा.
आदेश के अनुसार कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सीमित समय में संचालित की जा सकेंगी. इन कक्षाओं के लिए स्कूलों का संचालन पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच ही किया जाएगा. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें.
हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित की जा रही विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी. आदेश के तहत ये गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा सकेंगी.
यह आदेश 5 जनवरी 2026 से लागू होकर 8 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.




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