दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ..

एक विशेष टीम का गठन किया गया. महिला थाने में कांड दर्ज कर अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी के लिए टीम को निर्देशित किया गया. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मानवीय सूचना का संकलन करते हुए अभियुक्त के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की. 








                                         

– नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा
– डुमरांव एसडीपीओ पोलस्त कुमार के नेतृत्व में गठित हुई विशेष टीम

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर और संवेदनशील घटना को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के द्वारा जारी प्रेस वज्ञप्ति में  यह बताया गया है कि क्लास में किसी भी लड़की घंटे के भीतर गिरफ्तार कर कानून की सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया है. 17 जनवरी 2026 को सोनवर्षा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डुमरांव के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस्त कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. महिला थाने में कांड दर्ज कर अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी के लिए टीम को निर्देशित किया गया. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मानवीय सूचना का संकलन करते हुए अभियुक्त के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की.

लगातार दबाव और सटीक रणनीति के तहत घटना को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़िता के परिजनों को राहत मिली, बल्कि इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर आमजन का भरोसा भी मजबूत हुआ है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बक्सर पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही आमजनों से अपील की गई है कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना बिना देर किए पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान उमाकांत दुबे, पिता हरेंद्र दुबे, निवासी कड़सर, थाना सोनवर्षा, जिला बक्सर के रूप में हुई है. पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है. सोनवर्षा थाना कांड संख्या 330/22 में धारा 341, 342, 323, 504, 506, 307, 34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट, सोनवर्षा थाना कांड संख्या 333/22 में धारा 379 भा.द.वि. तथा दावथ थाना कांड संख्या 186/23 में धारा 392 भा.द.वि. के तहत उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं.

बक्सर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए जिले में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी.








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