उत्पाद निरीक्षक कुंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अवधेश कुमार राय ने बताया कि अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ट्रायल पूरा करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.

- चेक पोस्ट पर पकड़ी गई थी भारी खेप
- अदालत ने दोष सिद्ध किया, सजा पर फैसला सुरक्षित
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले में अवैध शराब तस्करी के एक बड़े मामले में अदालत ने तेज सुनवाई करते हुए महज चार महीने के भीतर अहम फैसला सुना दिया. 6147 लीटर शराब के साथ पकड़े गए ट्रक मामले में चालक और खलासी को दोषी करार दिया गया है, जबकि सजा के बिंदु पर निर्णय अभी सुरक्षित रखा गया है.
यह मामला कांड संख्या 515/2025 से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश एक्साइज-2 सोनेलाल रजक की अदालत में हुई. अदालत ने ट्रक चालक गौरव हुड्डा (23 वर्ष) और खलासी मोहित (25 वर्ष) को शराब तस्करी के आरोप में दोषी पाया. दोनों हरियाणा के पानीपत और रोहतक के निवासी हैं.
घटना 11 दिसंबर 2025 की है, जब वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक आयशर ट्रक को रोका था. जांच के दौरान ट्रक से कुल 6147 लीटर शराब बरामद की गई थी. इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था.
इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक कुंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अवधेश कुमार राय ने बताया कि अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ट्रायल पूरा करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.
तेजी से पूरी हुई न्यायिक प्रक्रिया के कारण यह फैसला महज चार महीने में आ सका. अब सभी की नजरें सजा के ऐलान पर टिकी हैं, जिसे अदालत द्वारा जल्द सुनाया जाएगा.





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