शर्तों के साथ दुकानों को खोले जाने की मिली अनुमति, नहीं मानने पर होगी कठोर कार्रवाई..

दुकानदार दस्ताना पहनकर कार्य करेंगे. सभी दुकानों पर दुकानदार ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे. साथ ही यह अनिवार्य होगा कि सभी ग्राहक से हाथ धोने के बाद ही दुकान के काउंटर पर पहुंचे. यदि संभव हो तो प्रत्येक दुकान पर डिजिटल पेमेंट लेने की सुविधा बनाई जाए और संबंधित ग्राहकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए. 

- रोस्टर वाइज अलग-अलग दिनों को खुलेंगी दुकानें
- सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन तथा मास्क पहनना होगा अनिवार्य

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: लॉक डाउन के अंतर्गत लगभग सभी दुकानों को खोले जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, कपड़ों की दुकान, लॉन्ड्री, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खोले जाएंगे. इस निर्देश में बताया गया है कि, समुचित नियंत्रण एवं सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ ही दुकानें खुलेंगी. दुकान खोलने की समय अवधि सुबह 8:00 बजे से लेकर संध्या 4:00 बजे तक ही होगी. लेकिन, किराना तथा सब्जी दुकानें सुबह 7:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक खोली जा सकेंगी. दूसरी तरफ 8:00 बजे से 4:00 बजे तक के शेड्यूल में भी एक साथ सभी दुकाने नहीं खुलेंगी बल्कि, कुछ दुकानें सुबह 8:00 से 12:00 एवं कुछ दुकानें 12:00 बजे से संध्या 4:00 बजे तक खोली जाएंगी. महत्वपूर्ण बात यह भी है कि, कंटेनमेंट ज़ोन नया भोजपुर की दुकानें आम लोगों के लिए नहीं खोली जाएंगी. पूरे जिले भर में कहीं भी दुकानदारों द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के निर्देशों को नहीं मानने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी.


जिला पदाधिकारी अमन समीर ने इस बाबत प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि, ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्पेयर पार्ट्स की दुकानें सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक ही खोले जा सकेंगी वहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की टायर-ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल- स्कूटर (मरम्मत सहित) सभी दुकानें सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को 12:00 बजे से 4:00 बजे तक खोली जा सकेंगी. इलेक्ट्रिकल गुड्स- मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी के विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें मंगलवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खोली जाएंगी. वहीं, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की बिक्री एवं मरम्मत की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को दिन में 12:00 बजे से संध्या 4:00 बजे तक की खोली जा सकेंगी. 

इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा - सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सीमेंट, ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री की दुकानें प्रतिदिन 8:00 से 12:00 तक ही खोली जा सकेंगी. इसके अतिरिक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान को जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतिदिन 11:00 बजे सुबह से 4:00 बजे तक खोला जाना है हालांकि, प्रतिदिन केवल 2 दुकानें खोली जा सकेंगी, जिसका रोस्टर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बनाया जाएगा. प्रदूषण जांच केंद्र सुबह 11:00 बजे से 4:00 बजे तक प्रतिदिन खोले जाएंगे. उसके अलावा मोटर मैकेनिक गैराज भी सुबह 11:00 बजे से 4:00 तक प्रतिदिन खुलेंगे. इसके अतिरिक्त किताबों की दुकानें सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही खोली जाएंगी. उसमें भी दुकानदार होम डिलीवरी की प्राथमिकता देंगे. इसके अतिरिक्त सब्जी एवं किराना दुकान तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकान सुबह 7:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक जा सकेंगी. रविवार को दवा एवं किराना दुकान छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.


सोशल डिस्टेंसिंग की दुकानदार ही बनाएं व्यवस्था, डिजिटल पेमेंट को करें प्रोत्साहित:

जिला पदाधिकारी अपने आदेश पत्र में यह स्पष्ट किया है कि, संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से 6 फीट की दूरी पर ग्राहकों के खड़े होने के लिए गोलाकार आकृति बनाई जाएंगी. ताकि, लोग पंक्तिबद्ध होकर तथा एक दूसरे से दूरी बना कर खरीदारी कर सकें. ग्राहकों तथा बाजार में घूमने वाले लोगों के लिए फेस मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा वहीं, दुकानदार दस्ताना पहनकर कार्य करेंगे. सभी दुकानों पर दुकानदार ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे. साथ ही यह अनिवार्य होगा कि सभी ग्राहक से हाथ धोने के बाद ही दुकान के काउंटर पर पहुंचे. यदि संभव हो तो प्रत्येक दुकान पर डिजिटल पेमेंट लेने की सुविधा बनाई जाए और संबंधित ग्राहकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए. 

दुकानों को प्रतिदिन करना होगा डिसइनफेक्टेड:

प्रतिदिन दुकान/प्रतिष्ठान ब्लीचिंग पाउडर अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइट के सम्यक घोल से डिशइनफेक्टेड करना होगा. नया भोजपुर पंचायत, भोजपुर जदीद, प्रखंड-डुमराँव के तीन किलोमीटर के रेडियस में चिन्हित कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में अवस्थित दुकानें आम लोगों के लिए नहीं खोली जाएंगी. इसका सख्त अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव कराएंगे. जो ग्राहक मास्क, रुमाल अथवा गमछा का प्रयोग नहीं करेंगे उन्हें सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. गुटका तंबाकू थूकने आदि पर सख्त प्रतिबंध है. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भी इस आदेश का अनुपालन कराने की बात कही गई है.














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1 Comments

  1. 15 भेजे गये बक्सर सेंट्रल जेल
    https://khabreapki.com/ara-jail-clash-15-sent-buxar-central-jail/

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