बकाया राशि के एवज में एकमुश्त 25 हज़ार रुपये जमा कर देय टैक्स अथवा जुर्माने से मुक्ति पा सकते हैं. इसके अतिरिक्त मालवाहक वाहनों के मालिक 30 फीसद जुर्माने की राशि देकर अपने बकाया टैक्स से मुक्ति पा सकते हैं. साथ ही यदि वाहनों पर नीलाम पत्र वाद न्यायालय में लंबित है तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा.
- सर्व क्षमा योजना का हुआ विस्तार, अब 30 सितम्बर तक परिवहन टैक्स जमा कर पाएं भारी छूट
- परिवहन विभाग द्वारा 1 जून को जारी की गयी अधिसूचना, भारी बकाया राशि से परेशान वाहन मालिकों को होगा फायदा
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: व्यावसायिक वाहन के मालिकों के लिए सर्वक्षमा योजना का विस्तार अब 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है. ऐसे में व्यावसायिक वाहनों के मालिक एकमुश्त बकाया राशि जमा कर टैक्स, फिटनेस अथवा जुर्माने की राशि से निवृत्त हो सकते हैं. यही नहीं उन्हें कानूनी पचड़े से भी मुक्ति मिल जाएगी.
बताया जा रहा है रहा है कि अलग-अलग स्लैब में इस छूट का लाभ दिया जा रहा है. जिसमें कृषि कार्य अथवा व्यवसायिक कार्यो में लगे ऐसे वाहन जिन पर परिवहन विभाग का बकाया है वह बकाया राशि के एवज में एकमुश्त 25 हज़ार रुपये जमा कर देय टैक्स अथवा जुर्माने से मुक्ति पा सकते हैं. इसके अतिरिक्त मालवाहक वाहनों के मालिक 30 फीसद जुर्माने की राशि देकर अपने बकाया टैक्स से मुक्ति पा सकते हैं. साथ ही यदि वाहनों पर नीलाम पत्र वाद न्यायालय में लंबित है तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा.
बताते चलें कि परिवहन विभाग द्वारा टैक्स देने में 30 दिन विलंब करने पर 25 फीसद, 60 दिन बीतने पर 50 फीसद तथा 90 दिन बीतने पर 200 फीसद टैक्स लिए जाने का प्रावधान है. ऐसे में सर्व क्षमा योजना वाहन मालिकों के हित में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है.
कहते हैं अधिकारी:
राज्य सरकार द्वारा 1 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक बकाएदार वाहन मालिकों को एक और मौका दिया गया है, जिसमें वह एक मुश्त राशि जमा कर जुर्माना देने से बच सकते हैं. अब यह योजना 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित की गई है.
मनोज कुमार रजक,
जिला परिवहन पदाधिकारी
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